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योगी कैबिनेट का ऐलान: दुर्घटना में मृत्‍यु या अपंगता होने पर व्‍यापारियों के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

लखनऊ। यूपी सरकार ने प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रही है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी अपंगता होने पर उद्यमियों के परिजनों को पांच लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं, आंशिक स्थायी अपंगता होने पर विकलांगता के अनुपात में सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है

बैठक में ‘उप्र टाउनशिप नीति, 2023’ और ‘उप्र नगर योजना और विकास अधिनियम,1973 (संशोधन) अध्यादेश 2023’ को भी मंजूरी दी गई।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय करने पर सहमति दे दी गई है।



बैठक में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्घार, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपैड को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराए जाने की मंजूरी।

एसटीएफ लखनऊ के लिए छह इलेक्ट्रिक कार वाहनों के क्रय के लिए 99 लाख रुपये आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।

कुशीनगर में महात्मा बुद्घ कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि को हस्तांतरित करने की मंजूरी।

कौशांबी की तहसील सिराथू के ग्राम- कोखराज में इंडो-इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार फ्रूट की स्थापना के लिए कृषि विभाग की भूमि उद्यान विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई।

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