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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई चार आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम के जज चन्द्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले मे 18 जुलाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। रमेश कुमार सिंह ग्राम एमावंशी थाना भुड़कुड़ा की तहरीर पर 24 नवम्बर 2013 को अपने पिता की हत्या पर थाना भुड़कुडा मे मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर मे बताया कि मेरे पिता राजेन्द्र सिंह साय 4 बजे निमंत्रण में भुड़कुडा गये थे लौटते समय रात 11 बजे भुड़कुडा मठ के आगे पहले से मौजुद अवधू यादव, विनोद यादव उर्फ यशवन्त ने मेरे पिता राजेन्द्र पर अपने अपने हाथ में लिए असलहे से गोली चलायी जिसकी वजह से पिता की मौत मौके पर ही हो गयी। पिता के शव तथा मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही पड़ी है। घटना के समय अपने बोलेरो गाड़ी से जा रहे चन्द्रमा यादव ने घटना देखा और शोर मचाया तो वहा से मुल्जिम भाग गये। पुलिस के विवेचना मे संजय यादव, सुभग्गा यादव, बहादुर यादव, रामअवध यादव उर्फ अवधु, विनोद यादव उर्फ यशवंत के विरूद्ध धारा 302, 120बी आईपीसी 3/25 आर्म्स एक्ट मे आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 13 गवाहो को परीक्षित कराया। गवाहो के परीक्षणोपरान्त न्यायालय ने अभियुक्त रामअवध यादव उर्फ अवधु, विनोद यादव उर्फ यशवंत यादव, सुभग्गा यादव तथा संजय यादव को धारा 302/34 एवं 120बी आईपीसी में आजीवन कारावास एंव प्रत्येक को 25 हजार रूपया जुर्माना तथा संजय यादव को 3/25 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनायी एवं बहादुर यादव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 

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