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दिव्‍यांगजनो के कृत्रिम अंग लगाने के लिए गाइडलाइन जारी, लाभार्थियो के चिन्‍हांकन के लिए ब्‍लाको पर लगेगा शिविर  

गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने समस्त उपजिलाधिकारी  एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी को पत्र प्रषित कर बताया है कि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-सी-89 दिनांक 12 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपेक्षा की गयी है कि कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के अनुमन्य सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड आदि उपलब्ध कराने तथा शल्य चिकित्सा योजनान्तर्गत काक्लियर इम्पलांट के लाभार्थियों एवं जिनके हाथ-पैर नहीं है उनके कृत्रिम हाथ पैर लगवाने हेतु चिन्हांकन कर, उनके आवेदन पूर्ण कराकर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेब पोटलhttps://divyangjanup.upsdc.gov.in  पर अपलोड किया जायेगा तथा अपलोड आवेदनकर्ताओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहायक उपकरण क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही की जानी हैं। लाथार्थियों के चिन्हांकन हेतु निम्नलिखित तिथियों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाता हैः- विकास खण्ड रेवतीपुर, विकास खण्ड-मुख्यालय, 05.09.2023, विकास खण्ड गाजीपुर 09.09.2023, विकास खण्ड सैदपुर-12.09.2023, विकास खण्ड देवकली-15.09.2023, विकास खण्ड वाराचवर-19.09.2023, विकास खण्ड विरनों-22.09.2023, विकास खण्ड जखनियॉं- 26.09.2023, विकास खण्ड मुहम्मदाबाद-30.09.2023,विकास खण्ड कासिमाबाद-04.10.2023, विकास खण्ड जमानियॉं-06.10.2023 को विकास खण्ड मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया जायेगा। उपर्युक्त चिन्हांकन शिविर में दिव्यांगजनों के आवश्यकता अनुरूप सहायक उपकरण के आवेदन पत्र भरवाये जायेगें, चिन्हांकन हेतु दिव्यांगजनों को निम्नलिखित दस्तावेज लाना आवश्यक है। पहचान प्रमाण-पत्र-आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र-सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र- जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 46080/- से कम हो व राजस्व विभाग, माननीय सांसद (एमपी)/माननीय विधायक (एमएलए), खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकतें है। एक पासपोर्ट साइज फोटो।   उन्होने निर्देशित किया जाता है कि शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों के प्रतिभाग किये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियांे/रोजगार सेवकांे/सफाई कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के साथ ही अन्य अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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