Breaking News

गैंगेस्‍टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ मुख्‍तार अंसारी की हाईकोर्ट में अपील मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ माफिया मुख्तार अंसारी की अपील मंजूर कर ली है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की अपील सुनवाई के लिए किया मंजूर करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले में हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मुख्तार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने मुख्तार की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले में मुख्तार की जमानत अर्जी पर सुनवाई 24 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट में मुख्तार की तरफ से उनका पक्ष अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने रखा। माफिया मुख्तार अंसारी को इसी साल 29 अप्रैल को दस साल की सजा सुनाई गई थी। यह सजा गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके आधार पर अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। 

Image 1 Image 2

Check Also

गाजीपुर: सुभाष विद्या मंदिर इण्टर कालेज बहरियाबाद से निकाली गई मतदाता जागरुकता रैली

गाजीपुर। सुभाष विद्या मंदिर इण्टर कालेज बहरियाबाद से सोमवार को मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। …