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काशी नरेश की बेटी व दामाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और उनके पति अशोक सिंह सहित तीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोप है कि फ्लैट बिक्री में शर्तों का उल्लंघन किया गया था। मामले का मुकदमा कैंट थाने में दर्ज है। विवेचक ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ शर्मा के मुताबिक मामला वर्ष 2012 का है। मंडुवाडीह निवासी अभिषेक जायसवाल के नाम लगभग सात हजार वर्ग फीट जमीन थी। इस पर फ्लैट निर्माण का अनुबंध आरोपियों से हुआ था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। शर्तों के विपरीत फ्लैट बेचे गए। मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी। इस पर अदालत में आपत्ति की गई थी। अदालत ने पाया कि आरोपी हाजिर नहीं हो रहे। अग्रिम जमानत की जानकारी भी नहीं है। इसका संज्ञान लेकर ही अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले में रामनगर किला निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, नदेसर स्थित इमलाक काॅलोनी निवासी उनके पति अशोक सिंह व चौक निवासी चंद्र शेखर आरोपी है। कृष्ण प्रिया, बेटी काशी नरेश ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। फ्लैट बनाने का अनुबंध हुआ था। मसला पुराना है। अब क्यों उठाया जा रहा, यह समझ से परे है। अदालत के आदेश का अध्ययन किया जाएगा। अपील करके राहत की मांग की जाएगी। 

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