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आईआईटी बीएचयू कांड की विवेचना करेगी लंका पुलिस, छात्रा के बयान पर दुष्कर्म की बढ़ाई गई धारा

वाराणसी। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पुलिस ने लंका थाने में दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई है। दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई हैं। आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी। छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था। छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था। इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया। मुकदमे की विवेचना जारी है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी और अभद्रता के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के इंस्पेक्टर (अपराध) सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे। दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 (डी) और 509 की बढ़ोतरी होने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है। मुथा अशोक जैन, पुलिस आयुक्त ने बताया कि छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है। बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। आरोपी बच नहीं पाएंगे, वह हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जाएंगे। हालांकि, वारदात के सात दिन पहले बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर उनकी पहचान भी नहीं कर सकी है। इसे लेकर आईआईटी बीएचयू के छात्र-छात्राओं में गुस्सा है।

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