गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर ने जनपद के पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत ऐसे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह रूपया 60000 से अधिक पेंशन भुगतान प्राप्त कर रहे है, वे नियमानुसार आनुपातिक रूप से पेंशन पर देय आयकर देयता की कटौती प्रतिमाह नियमित पेंशन से अवश्य रूप से कटौती कराना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरण दिनांक 11.02.2024 से दिनांक 25.02.2024 के मध्य तक प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में अपने पैन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ अवश्य जमा कर देवें। उक्त आयकर परिधि से अच्छादित पेंशनभोगियों का आयकर देयता विवरण न जमा करने की स्थिति में माह फरवरी-2024 से पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगा।