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माफिया मुख्‍तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने की खारिज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी का आपराधिक इतिहास उसके लिए मुसीबत बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में उमर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने उमर अंसारी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज करते हुए सुनाया है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी के समर्थन में पहाड़पुरा सभा में अधिकारियों को चुनाव के बाद ठीक करने की धमकी दी थी। ड्यूटी के दौरान मौजूद उपनिरीक्षक ने मऊ जिले की कोतवाली नगर थाने में सुभासपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी, आयोजक मंसूर अहमद अंसारी समेत 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उमर के बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि याची आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। साथ ही मामलों के विचारण में इसका रवैया असहयोगात्मक रहा है। ऐसे में याची अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने दलील दी कि उमर के खिलाफ राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एफआईआर पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज करवाया गया है। वहीं, राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि उमर का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्यवाही भी प्रचलित है।

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