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बीएचयू की बीटेक की छात्रा से सामूहिक दुष्‍कर्म के तीनो आरोपियो के खिलाफ गैगस्‍टर के तहत मुकदमा दर्ज

वाराणसी। आईआईटी-बीएचयू की बीटेक की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों के खिलाफ लंका थाने में इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र की तहरीर के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी 31 दिसंबर 2023 से जिला जेल में बंद हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में बीते 17 जनवरी को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस का कहना है कि अभ्यस्त अपराधियों की इस गैंग का आमजन के बीच स्वतंत्र विचरण जनहित में ठीक नहीं है। आईआईटी-बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा के अनुसार, एक नवंबर 2023 की रात 1:30 बजे वह अपने कमरे से टहलने निकली थी। हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर उसका दोस्त उसे मिला तो वह दोनों पैदल ही जाने लगे। उसी दौरान पीछे से बाइक से ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर का कुणाल पांडेय और जिवधीपुर, बजरडीहा का आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल आया। तीनों ने उसे गलत तरीके से प्रतिबंधित कर उसके साथ छेड़खानी की। इसके अलावा उसके प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींच कर तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वारदात के 60 दिन बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया।

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