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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी व उनकी पत्नी को दी राहत

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही दोषियों की रिहाई को बरकरार रखा। बता दें, कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश शासन ने रिहा करने का आदेश दिया था। इस पर मधुमिता शुक्ला की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया था।

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