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गाजीपुर: मनीष हत्‍याकांड में कोर्ट ने आरोपी कमलेशी देवी को सुनाया 10 वर्ष की सजा, लगाया 25 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। अपर सत्र न्‍यायाधीश शक्ति सिंह ने मनीष हत्‍याकांड के आरोपी को दस वर्ष की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्‍ता अखिलेश सिंह ने बताया कि 9 सितंबर 2023 को मनीष सिंह के पिता विष्‍णुदेव सिंह ने बरेसर थाने में तहरीर दिया था कि मेरे पुत्र मनीष को कमलेशी देवी ने अपने घर रात में बुलाया और दो अज्ञात के साथ मिलकर मनीष की चाकू मारकर हत्‍या कर दी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन करके चार्जशीट कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। इस मुकदमे में कुल 11 गवाहों ने घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं की बहस सुनने के बाद न्‍यायाधीश ने आरोपी कमलेशी देवी को 10 वर्ष की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया। घटना में संतोष और अशोक को दोषमुक्‍त कर दिया।

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