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जौनपुर: श्रमजीवी विस्फोट कांड में दोनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई फासी की सजा

जौनपुर। श्रमजीवी विस्फोट कांड के मामले में दोषी करार दिए गए दो आतंकवादियों को दो मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने सजा सुनाई। इस आतंकी धमाके में 12 लोग मारे गए और 62 लोग घायल हुए थे। 22 दिसंबर 2023 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय की अदालत ने ट्रेन में बम रखने के आरोपी बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व विस्फोट में सहयोग के आरोपित नफीकुल विश्वास निवासी बंगाल को हत्या, हत्या के प्रयास विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। इसके बाद दो जनवरी 2024 को सजा सुनाने की तिथि तय की गई थी। साल के दूसरे दिन दीवानी न्यायालय में इस बड़े फैसले पर सजा के लिए दोनों आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 12 बजे कोर्ट में पहुंचाया गया था। जहां इन दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया। इसके बाद आतंकी पक्ष के वकील ताजुल हसन व शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दंड पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित करते हुए बुधवार को सजा की तिथि नियत की गई थी।

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