गाजीपुर। न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 09 वादों पर रू0 109000/- (एक लाख नौ हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। शिवकुमार पुत्र भगवान दास निवासी बुद्धिपुर जमानिया कस्बा पोस्ट व थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ रस कदम विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अनिल यादव पुत्र जोखू यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-नैढ़ी थाना-बलुआ जिला-चन्दौली को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने पर रू0 13,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। त्रिभुवन जायसवाल पुत्र छेदी जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट-रामपुर थाना-खानपुर जिला-गाजीपुर बिना क्रय बिल/बाउचर को अधोमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय पत्ती की विक्रय करने पर रू0 12,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। रामनरेश यादव पुत्र श्यामलाल निवासी गोला पोस्ट-धरीकला थाना-शादियाबाद जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने पर रू0 13,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। रामदुलार पुत्र शिवदास निवासी भैदपुर जमानिया कस्बा थाना-जमानिया जिला-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने पर रू0 13,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। रामएकबाल बिन्द पुत्र जनार्दन बिन्द निवासी टाडेवन पोस्ट-बउरी थाना-नोनहरा जनपद-गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। शोभा देवी पत्नी उमाशंकर जायसवाल निवासी भैदपुर पोस्ट व थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ किशमिश विक्रय करने पर रू0 14,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। शोभा देवी पत्नी उमाशंकर जायसवाल निवासी भैदपुर पोस्ट व थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर को बिना क्रय बिल/बाउचर के अधोमानक खाद्य पदार्थ सिंघाड़ा आटा विक्रय करने पर रू0 14,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मुराहू यादव पुत्र अलियार यादव निवासी महमूदपुर पोस्ट व थाना-सादात जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण के बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। एफ0एस0डब्ल्यू0 (फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स) सचल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा जिलाधिकरी गाजीपुर के निर्देश पर दिनांक 09.01.2024 को सहायक आयुक्त (खाद्य) वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रदत्त एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से (सदर तहसील क्षेत्र) जनपद गाजीपुर में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 37 नमूनें जॉच किये गये। नई सब्जी मण्डी (सदर तहसील क्षेत्र) गाजीपुर से एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से दूध का 02 नमूनें, पनीर के 02 नमूनें, दूध से बनी मिठाईयों के 5 नमूनें, अन्य मिठाईयो (बेसन लड्डू, मगदल,) के 03 नमूनें, दाल का 04 नमूना, मसालें के 06 नमूने, खाद्य तेल का 05 नमूना, एवं खाद्य पदार्थ गुड का 02 नमूना, चायपत्ती का 01 नमूना, बिस्कुट का 01 नमूना, ब्रेड का 01 नमूना, काफी का 01 नमूना, सॉस का 02 नमूना, नमक का 01 नमूना एवं नमकीन का 01 नमूना कुल 37 नमूनें जॉच किये गये जिनमें से मिल्क स्वीट के 1 नमूनें में (स्टार्च) बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया एवं सॉस के 01 नमूना में (स्टार्च) बाह्य पदार्थ युक्त की उपस्थिति पायी गयी। मौके पर ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को जॉच रिपोर्ट से अवगत कराया गया एवं उन्हें भविष्य में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देशित किया गया तथा मौके पर उपस्थित आम जनमानस को खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।एफ0एस0डब्ल्यू वैन का संचालन मो0 हनीफ लैब टेक्नीशियन एवं अवधेश कुमार तथा एस0पी0 यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर द्वारा किया गया।