गाजीपुर! एसओसी अभिषेक कुमार ने बताया कि ग्राम बेलसड़ी में चकबंदी करने हेतु धारा 52 की विज्ञप्ति दिनांक 8 जून 1968 को जारी की गई तब से ग्राम चकबंदी प्रक्रिया के अधीन रहा लगभग 56 वर्षों बाद ग्राम की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए धारा 52 का प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित किया गया उक्त ग्राम प्रदेश के सबसे पुराने ग्रामों में दूसरे नंबर पर था जिसकी चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई इसी प्रकार ग्राम चौरई का धारा 52 की विज्ञप्ति दिनांक 3 फरवरी 2007 को जारी की गई तब से उक्त ग्राम चकबंदी प्रक्रिया के अधीन रहा एवं उक्त ग्राम का भी चकबंदी प्रक्रिया सकुशल पूर्ण करते हुए धारा 52 का प्रस्ताव निदेशालय प्रेषित कर दिया गया जिले में चकबंदी प्रक्रिया के अधीन अन्य ग्रामों का भी चकबंदी प्रक्रिया तेजी से कराई जा रही है एवं सकुशल पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।