गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोड नंबर 4 संजय कुमार यादव की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व नंदगंज थाने की चिलार गांव में हुए अपराधिक मानव वध प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को पांच पांच वर्ष के सश्रम कारावास और6500-6500 रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के चिलार गांव निवासी गुलाबचंद पुत्र सदानंद ने थाना नंदगंज में दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को सूचना दिया कि जमीनी रंजिश की कारण उसके दयाद धर्मेंद्र जितेंद्र दारा पुत्रगण जोधा और चिखुरी पुत्र दशरथ उसे बुरी तरह मार पीटकर घायल कर दिए और जब उनका साला वकील बचाने आया तो उसे भी मारे पीटे है उनका साला बेहोश है सूचना के आधार पर थाना नंदगंज में मुकदमा तो पंजीकृत हुआ विवेचना के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 323 और 325 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शशिकांत सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को पेश किया गवाहों ने घटना का समर्थन किया अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई