गाजीपुर। शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 05.02.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक 08.02.2024 को पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्तगण आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी (IS-191 गैंग सरगना) नि0 दर्जी टोला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर तथा अनवर शहजाद व सरजील उर्फ आतिफ रजा पुत्रगण जमशेद रजा नि0 सैय्यदबाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट महोदया गाजीपुर के आदेश दि0 08.02.2024 के अनुपालन में अभियुक्तगण द्वारा संचालित कम्पनी आगाज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्लोराइज लैण्ड डेवलपर, इनजियो नेटवर्क साल्यूसन, कुसुम विजन इंफ्रा प्रोजेक्ट व मेसर्स विकास कंसट्रक्शन के विभिन्न बैंक खातों से ट्रांसफर करके स्पेक्ट्रम इंफ्रा सर्विसेज प्रा0लि0 के बैंक आफ बड़ौदा शाखा लंका, वाराणसी के खाते में मौजूद 2 करोड़ 35 लाख 13 हजार 803 (2,35,13,803/-) रुपये को अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।