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9 मार्च को होगा राष्‍ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 09.03.2024 को किया जाएगा। विजय कुमार-IV , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक सचिव महोदय के विश्राम कक्ष में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें प्रेमचंद चौहान, जिला प्रशासनिक अधिकारी,   चन्द्रशेखर यादव, अपर उपजिलाधिकारी नोडल राजस्व, विजय पाल सिंह, लोक निर्माण विभाग, बलवंत अपर पुलिस अधीक्षक, मनीष त्रिपाठी ट्रैफिक पुलिस, विरेन्द्र कुमार भारती उप निबंधक, कृपाशंकर राय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, आलोक कुमार सिंह नगर विकास विभाग, श्रीकांत यादव राज्य कर विभाग, अरूण कुमार परिवहन विभाग, अजय कुमार विक्रम आबकारी विभाग, सुजीत कुमार सिंह विद्युत विभाग, विवेकानंद सिंह जिला सेवायोजन विभाग, आलोक कुमार बेसिक शिक्षा विभाग, शाहनवाज आलम समाज कल्याण विभाग व विवेकानंद सिंह राजस्व विभाग गाजीपुर इत्यादि लोग उपस्थित हुए।बैठक में दिनांक 09.03.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार अधिक से अधिक वादों निस्तारण के लिए विशेष रूप चर्चा की गई।

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