Breaking News

गाजीपुर: दहेज हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई हत्‍यारे पति को दस वर्ष कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास  और अन्य आरोपों मे सश्रम कारावास के साथ ₹7000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार थानाभवंकोल के अमरुपुर निवासी जयप्रकाश राय पुत्र स्वर्गीय हृदय नारायण ने अपनी लड़की रंजना उर्फ कंचन की शादी थाना गहमर के ग्राम बसुका  निवासी चंद्र प्रकाश राय  उर्फ लक्ष्मण  राय पुत्र कमला राय के साथ 8 फरवरी 2015 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था शादी में अपने सामर्थ के अनुसार उपहार भी अभियुक्त को दिया था उसकी पुत्री को 6 फरवरी 2016 को एक लड़का पैदा हुआ था शादी के बाद से ही ससुराल में उसका पति और  ननद दहेज में मोटरसाइकिल और टीवी की मांग कर रहे थे वादी की लड़की ने उसे बताया था वादी ने अपने दामाद अभियुक्त को उसके घर जाकर समझाया बुझाया भी था कि उसकी हैसियत जो थी वह पहले ही दे चुका है लेकिन इसके बाद भी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे 1 मई 2016 को सूचना मिली की लड़की जल कर मर गई है इस सूचना पर लड़की के ससुराल पहुंचा तो पता चला कि उसका पति चंद्र प्रकाश राय और ननद आशा राय ने जलाकर मार दिया है तत्काल जाकर घटना के संबंध में लिखित तहरीर थाना गहमर दिया जिसके आधार पर दहेज हत्या का मामला दोनों पर दर्ज हुआ ननद की मृत्यु हो जाने के कारण केवल पति चंद्र प्रकाश की विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया विचारण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह द्वारा कुल सात गवाहों को पेश किया गया तथा अभियुक्त द्वारा भी अपने बचाव में चार गवाहों को पेश किया गया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद बुधवार को न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई है।

Image 1 Image 2

Check Also

विधानसभा उपचुनाव: पीडीए का तिलिस्‍म खत्‍म, योगी मंत्र बटेंगे तो कटेंगे पास

  लखनऊ। यूपी की नौ सीटों में हुए उपचुनाव में भाजपा ने सात सीटो पर …