गाजीपुर। देवकली ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और राजीव किरन के खिलाफ शनिवार को बड़ागांव थाने में दुष्कर्म और धमकाने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई चेतंगज थाना के नाटीइमली क्षेत्र की एक महिला की तहरीर पर पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन के निर्देश पर की गई है। पीड़िता दोपहर 12 बजे से शाम साढ़े बजे तक पुलिस आयुक्त कार्यालय पर ही बैठी रही। पीड़िता के अनुसार, 16 दिसंबर 2023 को जन्मदिन की एक पार्टी में उनकी मुलाकात हरहुआ स्थित अवध पैराडाइज अपार्टमेंट में रहने वाले राजीव किरन से हुई थी। मुलाकात कराने वालों के माध्यम से ही राजीव ने उनका मोबाइल नंबर ले लिया और मैसेज करना शुरू किया। इसके बाद पीछा करना शुरू किया और उन्हें अपने व्यवसाय में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। 21 दिसंबर 2023 को राजीव किरन ने एक बार फिर उनका पीछा किया और शिवपुर तक आया। शिवपुर में उसने अपना फ्लैट दिखाने और भाजपा के आगामी कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा करने की बात कही। फ्लैट में जाने पर राजीव किरन ने उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर किया। विरोध करने के बाद भी जबरन शराब पिलाई और फिर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा कि होश आने पर उन्होंने राजीव की करतूत का विरोध किया तो उसने परिणाम भुगतने की धमकी दी। वह इतना डर गई थी कि शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। किसी तरह से वह हिम्मत जुटाकर वह पुलिस आयुक्त से शिकायत की। इस संबंध में पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने बताया कि तहरीर के आधार पर बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज करा कर जांच शुरू करा दी गई है। पीड़िता ने बताया कि वह गत सात फरवरी से एफआईआर दर्ज कराने के लिए कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अफसरों के दफ्तर के चक्कर काट रही थी। मगर, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। शनिवार को उन्होंने तय किया कि जब तक पुलिस आयुक्त मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे देते, वह उनके कार्यालय के बाहर से नहीं उठेगी। आरोपी राजीव किरन गाजीपुर जिले के देवकली क्षेत्र के डंडापुर गांव का मूल निवासी है। वह देवकली विकास खंड का ब्लॉक प्रमुख रहा है। अगस्त 2012 में राजीव किरन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पद से हटा दिया गया था। 2017 में वह गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा से बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और हार गया था।