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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत ने हत्या  के मामले में एक आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दण्डित अर्थदंड की संपूर्ण राशि मृतक के परिवार को देने का किया आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर गांव बद्धपुर निवासी अमित कुमार ने थाना सैदपुर में इस आशय की तहरीर दिया कि 20 जून 2006 को आधी रात को  उसका भाई रवि अपने घर के सामने सोया था किसी ने उसके गर्दन पर चाकू से वार कर दिया चीख पुकार सुनकर वादी मौके पर गया वादी को देखते ही हमलावर भाग खड़े हुए वादी गांव वालो कि मद्दत से अपने भाई रवि को बनारस निजी अस्पताल में भर्ती कराया दौरन इलाज 11 दिन बाद उसकी मौत हो गई वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त राजेन्द्र,रामायन और भरत सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण आरोपी राजेन्द्र व रामायण किशोर अपचारी घोसित हो गए उनकी पत्रवाली किशोर न्यायालय भेजी गई और भरत सोनकर की विरुद्ध विचारण शुरू हुआ अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने भरत सोनकर को उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।

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