गाजीपुर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति, ससुर, सास, देवर और देवरानी को दस वर्ष की सश्रम कारावास और 35 हजार का अर्थदण्ड लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर निवासी बच्चे लाल यादव ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि मैं पुत्री गुडिया की शादी करीब डेढ वर्ष पहले मदन गोंड पुत्र रमेश गोड़ निवासी विश्रामपुर थाना करण्डा से किया था। शादी के बाद दहेज में मोटर साइकिल, कूलर, फ्रिज व पंखा की मांग को लेकर परेशान करने लगें। 25 नवंबर 2016 को मेरी लड़की गुडि़या को उसके पति, ससुर, सास, देवर और देवरानी ने मिलकर मिट्टी का तेज छिड़कर जला दिया, जिसकी सूचना अज्ञात व्यक्ति ने हमें दिया था। अपर न्यायधीश फास्ट ट्रैग प्रथम के विद्वान न्यायधीश अलग कुमार ने दोनो पक्षो की बहस व गवाहो का बयान सुनने के बाद सजा सुनाई है।