गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा के कुशल मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में दिनांक- 21.03.2024 को मृतक अमलधारी यादव पुत्र स्व0 मर्याद यादव निवासी ग्राम अतरसुआ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर की गोली मारकर हत्या कर देने वाले अभियुक्त गण के विरूद्ध मृतक के भाई रामनगीना यादव पुत्र मर्याद यादव निवासी ग्राम अतरसुआँ थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/2024 धारा 147, 148, 149, 302, 504, 34, 120-B भा0द0वि0 व 3/25 आयुध अधिनयम में अभियोग पंजीकृत कर वांछित अभियुक्त गण 1- विशाल पासी पुत्र लालचन्द पासी. 2-धर्मपाल उर्फ ऑशू पुत्र विशाल पासी, 3-विनय राय उर्फ भोलू राय पुत्र विशुन देव समस्त निवासीगण ग्राम सिहोरी, थाना-नन्दगंज, जनपद-गाजीपुर की गिरफ्तारी हेतु लगातार उनके घर व मिलने के सम्भावित स्थानों पर थानास्थीय की पुलिस बल द्वारा लगातर दबिश दिया जा रहा था किन्तु अभियुक्त गण घटना के बाद से ही अपने-अपने घरों से फरार चल रहे है । जिनके विरूद्ध मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा निर्गत आदेशिका अन्तर्गत धारा 82(1) सी0आर0पी0सी0 प्राप्त कर आज दिनांक- 21.03.2024 को मुझ थानाध्यक्ष मय हमराहियान के अभियुक्त गण के घर ग्राम सिहोरी पहुँचकर समक्ष गवाहान मुनादी कराकर उनके घरों के सहज दृश्यों पर मा0 न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका की प्रति चस्पा कर मौके पर ही डुगडुगी बजवाकर प्रचार-प्रसार करवाया गया ।