गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में 5 सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है वही अभियुक्त धर्मन्द्र पर 35 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया! अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव धरिखुर्द के सोनू अंसारी ने थाने में तहरीर दिया कि 21 फरवरी 2014 को शाम को अफजल उर्फ कल्लू साइकिल से अपने घर आ रहा था कि रास्ते मे घात लगाए बैठे गांव के ही लखराज राम और उसके बेटे धर्मेंद्र कुमार, हनुमान कुमार,जालन्धर,देवेंद्र व अर्जुन पुरानी रंजिश को लेकर अफजल के साथ हाथापाई करने लगे तब तक धर्मन्द्र के भाइयों ने अफजल उर्फ कल्लू का दोनो हाथ पकड़ लिया और धर्मन्द्र ने अपने हाथ मे लिए चाकू से अफजल के पेट मे जान से मारने की नीयत कई बार वार किये जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा गांव के लोगो की मद्दत से वादी तथा उसका परिवार जिला अस्पताल ले गया जहाँ देर शाम उसकी मौत हो गई! वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दी और विवेचना उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा में आरोप पत्र पेश किया! दौरान विचारण आरोपी लखराज की मौत हो गई! शेष आरोपियों का विचारण अभियोजन की तरफ से शुरू हुआ और अभियोजन की तरफ से कुल 10 गवाह पेश किए गये सभी ने अपना अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया! मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को उपरोक्त फैसला सुनाते हुए जेल भेज दिया!