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हाईकोर्ट ने शम्म-ए-हुसैनी इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग कालेज व हास्पिटल रौजा शाह बरखुर्दार गाजीपुर की मान्यता को किया बहाल

गाजीपुर। शम्‍म-ए-हुसैनी इंस्‍टीट्यूट आफ नर्सिंग कालेज व हास्पिटल रौजा शाह बरखुर्दार गाजीपुर के संस्‍थापक डा. मुहम्‍मद आजम कादरी ने बताया कि उत्‍तर प्रदेश स्‍टेट मेडिकल फैकल्‍टी लखनऊ के द्वारा 24 जनवरी 2024 को मान्‍यता समाप्‍त करने का जो आदेश दिया गया था। उसे उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद के मुख्‍य न्‍यायाधीश की खंडपीठ ने रिट याचिका संख्‍या 182/2024 ने उत्‍तर प्रदेश स्‍टेट मेडिकल फैकल्‍टी लखनऊ के आदेश को 4 अप्रैल 2024 के आदेश के क्रम में निरस्‍त कर दिया है। हाईकोर्ट ने शम्‍म-ए-हुसैनी इंस्‍टीट्यूट आफ नर्सिंग कालेज व हास्पिटल रौजा शाह बरखुर्दार की मान्‍यता बहाल कर दिया है। कालेज पूर्व की भांति चलता रहेगा। सभी छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कार्य पूर्व के भांति संचालित रहेगा। डा. मुहम्‍मद आजम कादरी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा कि यह छात्र- छात्राओं अध्‍यापक व कर्मचारियों के हित में लिया गया फैसला है। हमें न्‍यायालय पर पूरा विश्‍वास है कि हमारे साथ न्‍याय होगा।

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