गाजीपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी संजय दुबे को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और साथ ही अर्थदंड की राशि 90 प्रतिसत की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना करण्डा गांव निवासी एक वेक्ति ने थाना करण्डा में इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी भतीजी पीड़िता 20 सितम्बर 2018 को समय करीब रात 8 बजे घर पर अकेली थी उसी का फायदा उठाकर पड़ोसी संजय दुबे घर मे घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा उसी बीच पीड़िता की माँ आ गई शोर मचाने लगी उसी बीच संजय दुबे मौके का फायदा उठाकर भाग गया वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता का डाक्टरी मुआयना करा कर न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया पीड़िता ने अपने बयान में संजय दुबे द्वारा दुष्कर्म करने का कथन किया पुलिस ने मेडिकल और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में धारा 376,AB 354,452,506 ipc में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकान्त पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।