लखनऊ। चित्रकूट जेल कांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।मामला नियमों को धता बताकर, जेल में पत्नी से मिलने व अन्य अवैध काम किए जाने से संबंधित है।लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश जसप्रीत सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।मामले में यूपी सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद शाही और एजीए अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा।