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सांसद अफजाल अंसारी की सजा के मामले में सुनवाई शुरु, 22 मई को भी होगी बहस

प्रयागराज। गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. बुधवार दोपहर 2 बजे से फिर सुनवाई होगी. मंगलवार को सांसद अफजाल अंसारी के अधिवक्‍ताओं ने अपना पक्ष रखा। बहस पूरी न होने पर कोर्ट ने बुद्धवार को सुनने का निर्णय लिया है। बुद्धवार को सांसद अफजाल अंसारी के अधिवक्‍ताओं की बहस पूरी होने के बाद यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार का पक्ष रखा जाएगा. गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले उन्होंने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई चल रही है. उन्होंने सजा रद्द करने की मांग की है. अफजाल को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट भी दिया है. इस मामले में अफजाल को अगर कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हाईकोर्ट में हुई बीती सुनवाई में अफजाल की तरफ से कहा गया था कि तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के जिस मर्डर केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उसमें वो पहले ही बरी हो चुके हैं. अगर मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं तो उस आधार पर लगे गैंगस्टर के केस में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है।

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