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गाजीपुर: गोरा राय और अंगद राय के खिलाफ कोर्ट में आरोप सिद्ध, 10 जून को सुनाई जाएगी सजा

गाजीपुर। जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अंगद राय व गोरा राय के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में हुई। अंगद राय को बिहार जिला कारागार भभुआ जरिये VC सुनवाई हेतु पेश किया गया न्यायालय द्वारा अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने अपनी बहस की। अभियोजन के अनुसार जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार ग़ाज़ीपुर में निरूद्ध था दिनांक 22 अप्रैल 2009 को बंदी कैदी अंगद राय व उमेश उर्फ गोरा राय जो बैरक नंबर 10 में रहते है वहा पर वादी रोजाना झाड़ू लगाने जाता था परंतु फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नही गया उसी पर वादी को बुलाकर मारने पीटे जिससे बाया हाथ टूट गया तथा जाती सुचक शब्दो का प्रयोग किये और जान से मारने की धमकी दिए। वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में दोनो आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उक्त मामले में दोनो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों के द्वारा गवाही न करने के लिए जान माल की धमकी देने लगा। तब गवाह ने आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा बेवस्था मुहैया कराया और गवाह का न्यायालय में बयान अंकित हुआ। मुकदमे में कुल 7 गवाहों की गवाही होने के उपरांत आज दोनों अभियुक्त गोरा राय व अंगद आरोप सिद्ध हुआ 10 जून को सजा सुनाई जाएगी जिसमें गोरा राय भभुआ जेल में निरुद्ध है और अंगद को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया और 10 जून को व्यक्तिगत रूप से भभुआ जेल से अंगद को तलब करने का आदेश पारित हुआ।

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