गाजीपुर! वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान शादी अनुदान योजना ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड संचालित की जा रही है, जिसमें शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी हेतु धनराशि रू0 20,000.00 का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनान्तर्गत शहरी आवेदक की वार्षिक आय 56460.00 (शहरी क्षेत्र) एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080.00 निर्धारित की गयी थी। प्रमुख सचिव उ०प्र० आदेशानुसार वार्षिक आय सीमा बढ़ाते हुए शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त आवेदक हेतु रू0 1,00,000.00 (एक लाख) वार्षिक तक संशोधित कर दी गयी है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है, इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरे गये प्रिन्ट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय पर एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित अपने सम्बन्धित तहसील पर जमा करने की व्यवस्था है। जहाँ से आवेदन पत्र जॉच/सत्यापनोंउपरान्त ऑनलाइन डिजीटली लॉक करते हुए हार्डकापी कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण को उपलब्ध कराया जाता है, तदोपरान्त विभाग द्वारा धनराशि वितरण की कार्यवाही की जाती है। जिला पिछड़े वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि जो उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट www.shadianudan.upsdc.gov.in (शादीअनुदान डाट् यू०पी०एस०डी०सी० डाट जी०ओ०भी० डाट इन ) पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें।