लखनऊ। 21 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्रीधारियों को जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सात जून के आदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सिंचाई विभाग की जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्रीधारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। हालांकि शुभम चन्द्र त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का अंतिम फैसला आना बाकी है लेकिन सात जून के आदेश से उत्तर प्रदेश के दस लाख से अधिक बीटेक डिग्रीधारियों को भविष्य में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, विद्युत, ग्रामीण अभियंत्रण, राजकीय निर्माण निगम, जल निगम आदि विभागों की जेई भर्ती में शामिल होने की उम्मीद जगी है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि 2003 में सिंचाई विभाग की जेई भर्ती से बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से ही बीटेक डिग्रीधारी अवसर की मांग कर रहे थे क्योंकि सहायक अभियंता की सीमित भर्ती आने के कारण बीटेक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में जाने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता जबकि कर्मचारी चयन आयोग की जेई भर्ती के अलावा रेलवे की जेई भर्ती में भी बीटेक योग्यता मान्य है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल आदि राज्यों की जूनियर इंजीनियर भर्ती में भी बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है। उच्च योग्यता क्या कोई अवगुण है, यह सवाल उठाते हुए इस मुद्दे को लेकर बीटेक अभ्यर्थियों ने कई बार सोशल मीडिया साइट एक्स पर अभियान भी चलाया था।Q