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शादी अनुदान योजना में आवेदको की बढाई गयी आय, अब 1 लाख रूपये आय वालें कर सकते है आवेदन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण की शादी अनुदान योजना के तहत आवेदकों की आय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि इस बदलाव से पिछड़े वर्ग के अधिक परिवारों को अपनी पुत्रियों की शादी के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पहले शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की आय सीमा 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये सालाना थी। अब इसे एक समान एक लाख रुपये कर दिया गया है। योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्राप्त आवेदनों और भुगतान की जिलेवार स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जगतगुरू रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट के संकायों में दिव्यांग और सामान्य छात्रों के प्रवेश और संकाय संचालन के लिए रिक्तियों और नियुक्तियों की स्थिति की जानकारी ली। कहा कि छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाए।

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