गाजीपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमिता श्रीवास्तव ने बताया कि उ०प्र०, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगर विभिन्न उद्योग हेतु बैंक के माध्यम से अधिकतम रू0-10.00 लाख का प्राविधान है। उक्त योजना में सामान्य जाति के लाभार्थियों को 04 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को शून्य ब्याज (पूजीगत ऋण) पर बैंको के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना हेतु युवक/युवतियों की उम्र 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। आवेदन पत्र विभाग की बेबसाईटwww.upkvib.gov.in पर आनलाईन करके आवेदन प्रति की हार्ड कापी कार्यालय कार्य दिवस में उपलब्ध कराना होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 44ए आमघाट सरकारी कालोनी गाजीपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।