गाजीपुर। टाउन उपखंड अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि प्राइवेट निजी नलकूप के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि 100% अधिभार में छूट के प्राविधान को 31.7.24 तक बढ़ा दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने 31.03.2023 तक भुगतान कर दिया है तथा जिन्होंने भुगतान नहीं किया है सभी उपभोक्ताओं को अपने 31.03.2023 तक बचे हुए विद्युत बिल का पंजीकरण करना अनिवार्य है।इस योजना के अंतर्गत सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि तत्काल अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपने निजी नलकूप संयोजन एवं घरेलू संयोजन के साथ पास उपकेंद्र/ उपखंड अधिकारी /अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।