गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत में शुक्रवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला चंदौली थाना बलुआ गांव तिरगाव महमदपुर निवासी आरोपी सत्यम उर्फ अनिल को 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है! अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर एक गांव निवासी एक महिला ने थाना सैदपुर में इस आशय की तहरीर दिया कि मेरी नाबालिक लडक़ी जो दसवीं की छात्रा है उसकी उम्र 15 वर्ष है को दिनांक 15 मार्च 2016 को सत्यम उर्फ अनिल बहलाफुसला कर भगा ले गया है वादिनी की तहरीर पर थाना सैदपुर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को जेल भेज दिया और पीड़िता का डाक्टरी मुआयना कराकर न्यायालय में बयान दर्ज कराया और विवेचना उपरान्त पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया! दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकान्त पांडेय ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया! शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया!