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गाजीपुर: रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सश्रम सजा, लगाया 50 हजार का जुर्माना

गाजीपुर। विशेष न्‍यायधीश पास्‍को कोर्ट राकेश कुमार सप्‍तम ने रेप के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम सजा और 50 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक प्रभूनारायण सिंह ने बताया कि गाजीपुर कोतवाली अंधऊ ग्राम में 22 जून 2023 को पीडि़ता की विधवा मां मजदूरी करने राईस मील में गयी थी तभी मौका पाकर सुनील कुमार प्रजापति उम्र 30 वर्ष घर में घुसकर जबरदस्‍ती दुष्‍कर्म किया, जब उसकी मां घर आई तो पीडि़ता ने रोते हुए सारी बाते बताई। इसके बाद उसकी विधवा मां ने कोतवाली में जाकर सुनील प्रजापति के खिलाफ तहरीर दिया। पुलिस ने धारा 376, 354, 452 व 506 और 5/6 व 11/12 पास्‍को एक्‍ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करके आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। मुकदमा विचारण के दौरान सात गवाहो ने बयान दिया। दोनो पक्षो के बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायधीश राकेश कुमार ने सुनील प्रजापति को 20 वर्ष की सश्रम सजा और 50 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। अभियुक्‍त गिरफ्तार से ही जेल में है।

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