गाजीपुर। भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर दिनांक 22, 24 व 25 अक्टूबर, 2026 को हवाई प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमें लगभग 100 विमानों के भाग लेने की सम्भावना है, जो प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ, बरेली आदि जैसे आस-पास के जिलों से उड़ान भरेंगे, जिसके अन्तर्गत एएफडीएडीए-2026 में भाग लेने के लिए दिनांक 15.10.2026 से 27.10.2026 तक चिनूक, अपाचे व एमआई-17 V -5 हेलीकाप्टरों को गाजीपुर के अंधऊ हवाई पट्टी पर तैनात किया जाना निर्धारित किया गया है। उक्त प्रस्तावित हवाई प्रदर्शन कार्यक्रम के दृष्टिगत जनसुरक्षा, लोक-शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा कार्यक्रम की निर्विघ्न एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कार्यक्रम स्थल एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाय। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA) द्वारा अधिसूचित UnmannedA ircraft System Rule, 2021 के प्राविधानों के आलोक में अंधऊ हवाई पट्टी एवं उसके चारों ओर 10 किमी की परिधि को दिनांक 14.10.2026 से 28.10.2026 तक “नो-फ्लाइंग जोन” घोषित किया गया है। उपर्युक्त वर्णित अवधि में उपर्युक्त क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान ( UAV) पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हल्के/मानव रहित उड़ान यंत्र के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, तथापि सुरक्षा एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत केवल अधिकृत एजेंसियों को सक्षम प्राधिकारी पूर्वानुमति से छूट प्रदान की जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधि के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश दिनांक 14.10.2026 से 28.10.2026 तक प्रभावी रहेगा।
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