गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायाधीश कोर्ट प्रथम अलख कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दहेज हत्या में पति को 10 साल की कड़ी कैद के साथ अन्य धाराओ में दोषी पाते हुए सजा के साथ 1 लाख 7 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना खानपुर गांव के अलिमापुर निवासी मुन्नी लाल राम ने अपनी लडक़ी प्रियंका की शादी 29 मई 2015 को थाना सैदपुर निवासी सुमेसर पट्टी देवचंदपुर निवासी संजय के साथ किया था शादी में अपने सामर्थ अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन उसके ससुराल वाले रामचन्दर राम ससुर तारा देवी सास तथा उसका पति संजय लड़की को दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे मेरी लड़की को एक पुत्री भी पैदा हुई उसके बाद भी प्रताड़ित करते थे 15 फरवरी 2018 को रात्रि में मिट्टी का तेल छिड़कर मेरी लड़की को झोपडी में जलाकर मार डाले उसकी सूचना थाना सैदपुर से मिली वादी मौके पर गया तो देखा कि लड़की मरी पड़ी है वादी की सूचना पर थाना खानपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 11 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद अभियुक्त ससुर रामचन्दर राम व सास तारा देवी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया वही पति संजय को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।