गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जनपद के जनपदवासियों को अवगत कराया कि सामूहिक विवाह इच्छुक लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से कर सकेगें आवेदन निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में माह फरवरी, 2024 में जनपद गाजीपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन जनपद स्तर पर दिनांक 24.02.2024 को कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित की गयी हैं। पात्रता जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक के परिवार की आय रूपये 2,00,000 वार्षिक से कम होनी चाहिए। विवाह हेतु आवेदन में पुत्री की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड/जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपये 35,000/कन्या के खाते में अन्तरित की जाती है। विवाह संस्कार के लिये रूपये 10,000.00 का सामान भेंट स्वरूप एवं रूपये 6,000.00 कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पण्डाल, पेयजल विद्युत/प्रकाश एंव अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय करने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले पात्र जोड़ों के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए आवेदकों की सुविधा हेतु आवेदन करने के लिए आनॅलाइन पोर्टल निर्मित किया गया। पात्र जोडों द्वारा अब https://cmsvy.upsdc.gov.in/reg/index.php ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक लाभार्थी अपना आवेदन जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र आदि द्वारा विभागीय वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु विवाह तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक आवेदन कर सकते है। योजनान्तर्गत अनवरत रूप से पोर्टल खुला है। किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है।