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गाजीपुर: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 11 व्यापारियों पर न्यायालय ने एक लाख 45 का हजार लगाया जुर्माना

गाजीपुर। न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था,  डॉ0 दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 11 वादों पर रू0 145000/- (एक लाख पैंतालिस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। विवरण निम्नवत् है:-संतोष कुमार गुप्ता पुत्र प्यारेलाल गुप्ता निवासी जे-13/93-14 ए0के0, काटन मिल चौकाघाट, पोस्ट-जैतपुरा जनपद-वाराणसी को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ स्वीट आफ सेमोलिना (डोडा) विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। पापुलर बेकरी प्रोडक्टस प्रा0लि0 आ0नं0 160/2, 162/2  मढ़ौली परगना देहाल अमानत थाना-मडुआडीह, पोस्ट-भुल्लनपुर जिला-वाराणसी को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ क्रीम रोल विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। चन्द्रदेव यादव पुत्र सर्वजीत यादव निवासी महेवा पोस्ट-चिफौरा थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण प्राप्त कर अधोमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अग्रवाल इण्टरप्राइजेज स्थान-टैक्सी स्टैण्ड पोस्ट-मुख्य डाकघर थाना-कोतवाली गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ सरसो तेल की विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। गोविन्द यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी ग्राम-महुलिया देवकली पोस्ट-देवकली थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जीउत प्रसाद पुत्र धर्मदेव निवासी ग्राम-चक फरीद पोस्ट व थाना-बहरियाबाद जनपद-गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। वीरेन्द्र सिंह यादव पुत्र बिहारी सिंह यादव निवासी ग्राम-करैली कला पोस्ट-देवरिया थाना-जमानिया थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण प्राप्त कर अधोमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध की विक्रय करने पर रू0 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। संतोष कुमार मद्धेशिया पुत्र स्व0 अच्छेलाल निवासी चककाफिया कबीरपुर पोस्ट व थाना-बहरियाबाद जनपद-गाजीपुर को बिना क्रय बिल/बाउचर के  अधोमानक खाद्य पदार्थ किशमिश की विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। प्रमोद गुप्ता पुत्र स्व0 कान्ता प्रसाद गुप्ता निवासी अराजी कस्बा स्वाद पोस्ट व थाना-बहरियाबाद जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ अपलम की विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। संजय कुमार गुप्ता पुत्र अमरनाथ गुप्ता निवासी-मिश्रबाजार तिराहा (वार्ड नं0-11 महुआबाग) पोस्ट-मुख्य डाकघर थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर को अधोमानक खाद्य पदार्थ पनीर की विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। संतोष कुमार गुप्ता पुत्र प्यारेलाल गुप्ता निवासी जे-13/93-14 ए0के0, काटन मिल चौकाघाट, पोस्ट-जैतपुरा जनपद-वाराणसी को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मिल्क बर्फी विक्रय करने पर रू0 15,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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