गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता के लागू हो गयी है। जिसमे निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के लिए हम सभी लोग कृत संकल्पित हैं। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उन्होने जनपद वासियों से आचार संहिता का पालन करने का अपील किया है। डीएम ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में उड़न दस्ता दल सक्रिय हो गया है। कोई भी व्यक्ति 50 हजार से अधिक नकदी एक जगह से दूसरे जगह नही ले जा सकता है। 50 हजार से अधिक धनराशि ले जाने पर आवश्यक कागजात साथ रखें। 10 लाख रुपये नकदी के साथ पकड़े जाने पर इनकम टैक्स की टीम कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के खर्च की सीमा 95 लाख रुपया है। उन्होने बताया कि कोई भी दल या अभ्यर्थी किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नही होगा जिसमे धार्मिक भाषाई, व समुदाय के बीच मतभेद होने या नफरत या तनाव होने की आशंका हो। किसी भी व्यक्ति के अनुमति के के बिना उसके घर या परिसर पर बैनर झंडा नही लगा सकते हैं। सभाओं और कार्यक्रमों की सूचना प्रशासन को देना होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर, वाहन का प्रयोग नही कर सकते हैं। पम्पलेट या पोस्टर के मुद्रण पर उसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा अवश्य होना चाहिए। सभी प्रिेंटिंग प्रेस आचार संहिता का पालन करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वीडियो निगरानी टीम, लेखा टीम, उड़न दस्ता को क्रियाशील कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि चुनाव में धनबल, बाहुबल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सघन चेकिंग अभियान चलता रहेगा। गुंडा एक्ट, मिनी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन कोई नही करेंगा।