गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव ने बताया है कि है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विबाह योजना संचालित है। विभाग द्वारा विकसित किए गये साफ्टवेयर पर आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट / पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लागिन करके ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे । योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें कन्या की अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी हो, कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 लाख तक होगी, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी अनिवार्य है, आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, अतः अनुरोध है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों का आनलाइन वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कराने का कष्ट करें जिससे पात्र युगलों का विवाह माह जुलाई 2024 में सम्पन्न किया जा सके ।