गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने मंगलवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में दिलदारनगर गांव भरवलिया के अभियुक्त प्रमोद यादव को 10 साल की कैद के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ ही अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना सुहवल की एक पीड़िता द्वारा थाना सुहवल में इस आशय का तहरीर दिया कि 16 जुलाई 2019 को रात्रि 11 बजे मोबाइल पर उसकी मौसी की गांव से प्रमोद यादव ने फोन करके कहाँ की शादी तो मेरा तुम्ही से होना है यही बाते हमेशा फोन से करता था इसी बीच रात्रि को चार पहिया वाहन लेकर घर आ गया और कहाँ की घुमाकर घर पहुचा देगे उसके झांसे में आकर उसके साथ चल दी उसे ले जाकर बगीचे में गाड़ी खड़ी करके उसके साथ दुष्कर्म करने लगा पुलिस की गाड़ी देखकर मुझे बगीचे में छोड़ कर भाग गया। पीड़िता की सूचना पर आरोपी प्रमोद यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दी और विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय पेश की। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।