लखनऊ। यूपी में मृतक आश्रित की नौकरियों को एक लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सेवा के दौरान निधन होने पर उनके आश्रितों को अब उसी श्रेणी में नौकरी करनी होती है। वे मृतक आश्रित कोटे के तहत समूह ग में समायोजित नहीं होंगे, भले ही वे उस पद की योग्यता रखते हों। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। शासन के सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर नियमावली में यह बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान में समूह घ के मृतक आश्रित शैक्षिक अर्हता होने पर समूह ग की नौकरी पा सकते हैं।