गाजीपुर! उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय ऋणों की वसूली हेतु ‘‘ एकमुश्त समाधान योजना‘‘ (ओ0टी0एस0) को दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाये जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने समस्त लाभार्थियों को जिन्होने निगम के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है, उन्हे सूचित किया है कि ‘‘एकमुश्त सामाधान योजना‘‘ के माध्यम से अपने ऋणों की अदायगी कर अधिक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त करें। इस हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित एंव विकास निगम लि0, निकट लूदर्स कान्वेंट स्कूल तुलसी सागर, गाजीपुर में उपस्थित होकर अपने देय ऋणों का समाधान करा सकते है।