गाजीपुर। बाजरा, धान खरीद वर्ष 2024-25 के सम्बन्ध मे कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभागार मे जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ। कार्यशाला के दौरान बताया गया क्रय अवधि 01 नवम्बर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक पूर्वान्ह 09 बजे से सायं 05 बजे तक किया जायेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए (कॉमन) 2300 रू0प्रति कुन्तल एवं ग्रेड-ए रू0 2320 प्रति कु0, तथा बाजरा 2625 रू0प्रति कुन्तल निर्धारित है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केन्द्रो पर बैनर अवश्य लगाया जाये तथा बैनर पर केन्द्र प्रभारी का नाम, मो0नं0 व क्रय केन्द्र खुलने का समय अवश्य अंकित रहे। क्रय केन्द्रो पर किसान भाईयो के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएॅ की उपलब्धता सुनिश्चित रहे तथा कोई शिकायत न मिले। उन्होने कहा कि ’ क्रय केन्द्रों पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा (बाट-माप द्वारा सत्यापित), 01 नमीमापक यंत्र, विनोईंग फैन, पावर डस्टर, डबल जारी का छलना तथा एनॉलिसिस किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। प्रत्येक केन्द्र पर किसानों को पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, वर्षा से बचाव हेतु क्रेट्स, तिरपाल एवं प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध रहे।’ केन्द्र पर धान का मानक नमूना रखा जायें।’ धान खरीद हेतु आवश्यक उपयोगी बोरों की उपलब्धता सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा समय से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी केन्द्र पर बोरे के अभाव में खरीद बाधित होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। क्रय केन्द्रो पर ई-पॉप मशीन के माध्यम से वायोमैट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा खरीद होगी। केन्द्र प्रभारी द्वारा इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ परचेज मशीन द्वारा निर्गत खरीद की पठनीय प्रिंटेड पावती, सम्बन्धित किसान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। धान के उतराई, सफाई के मद में किसान द्वारा श्रमिकों को 20 रू0 अधिकतम दिया जायेगा। उन्होने निर्देश दिया कि समस्त क्रय संस्थायें अपने संशाधन से कम्प्यूटर/लैपटाप, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य समस्त आधारभूत व्यवस्थायें समय से करेंगी तथा धान खरीद की रियल टाइम इन्ट्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी। धान खरीद का प्रत्येक विवरण ई-उपार्जन माडयूल पर रियल टाइम फीड करना होगा, केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी, जो ऑनलाइन फीड होगी। ऑफलाइन खरीद किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी। उन्होन निर्देश दिया कि क्रय केन्द्र पर किसानों का धान ‘पहले आओ पहले पाओ‘ के सिद्धांत पर क्रय किया जायेगा। धान का नमूना केन्द्र पर संरक्षित किया जायेगा। उन्होने कहा कि धान गीला या गंदा होने पर तत्काल अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। केन्द्र पर साफ करने एवं सुखाने का मौका दिया जायेगा, फिर भी मानक में नहीं होने पर अस्वीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर किया जायेगा। उन्होने निर्देश दिया कि किसी भी केन्द्र से किसानों को अनावश्यक वापस नहीं किया जाये। सभी केन्द्र प्रभारियों द्वारा किसानों से शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। सभी केन्द्र प्रभारी बैनर में अंकित अपना मो० नम्बर खरीद अवधि में ऑन रखेंगे। जनपद मुख्यालय/तहसील मुख्यालय से रैण्डम आधार पर इसका सत्यापन कराया जायेगा। यदि मो०नम्बर बन्द पाया गया, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।सभी तहसील में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित रहेगा। उन्होने निर्देश दियाकि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित क्रय केन्द्रों पर धान खरीद हेतु सम्बन्धित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी (ए०डी०सी०ओ०) नोडल अधिकारी रहेंगे। उनके द्वारा केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करते हुए अपने निर्देशन में केन्द्रों का संचालन कराया जायेगा। किसी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्र प्रभारी, एजेन्सी प्रभारी के साथ-साथ सम्बन्धित ए०डी०सी०ओ० के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।’ समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय धान के मूल्य का भुगतान एन०पी०सी०आई० (National Payment Corporation of India ) पोर्टल पर उनके आधार से लिंक बैंक खाते में भारत सरकार के पी०एफ०एम०एस ( Public Financial Management System ) पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात् यथा संभव 48 घण्टे के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जायेगा। कार्यशाला मे अपर जिलाधिकारी वि0रा0 दिनेश कुमार, डिप्टी आर एम ओ अनुराग सिंह, ए आर को-आपरेटिव, समस्त केन्द्र प्रभारी, मण्डी सचिव जंगीपुर एंव अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।