लखनऊ। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें जमानत दे दी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने उन्हें जमानत दी. कोर्ट ने अंसारी की याचिका पर 14 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई को अब्बास अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अंसारी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब्बास अंसारी को आज सुप्रीम कोर्ट से दो मामलों में जमानत मिली है. पहला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें बेल मिली है. इसके अलावा चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान पत्नी से गैरकानूनी ढंग से मुलाकात मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत देने से इंकार किया. गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा. इस मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में रहेगा. गैंगस्टर मामले में अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरित जमानत की मांग की. मगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो गैंगस्टर मामले मे जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे. अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में हैं. अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 सितंबर को लगाए गए गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।