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हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को दी बड़ी राहत, गैंगेस्टर के मामले में मिली चार साल की सजा पर लगाई रोक

प्रयागराज। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्‍यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को अफजाल अंसारी पर लगे गैंगेस्‍टर के मामले में चार साल की सजा को रद्द कर दिया है। अब अफजाल अंसारी के सांसदी पर लटकी तलवार खत्‍म हो गयी है अब वह सांसद बने रहेंगे। वहीं राज्‍य सरकार और कृष्‍णानंद राय के वकीलों ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह उपरी अदालत में जाएंगे। ज्ञातव्‍य है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद लगे हुए गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़े और गाजीपुर के सांसद बने। आज हाईकोर्ट ने उनको बड़ी राहत देते हुए उनकी याचिका का मंजूर करते हुए गैंगेस्‍टर कोर्ट द्वारा लगाये गये चार साल की सजा को रद्द कर दिया है।

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