गाजीपुर। उच्च न्यायालय ने एमएएच इंटर कालेज गाजीपुर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तीन वर्ष के लिए परिषदीय कार्य से डिवार करने के आदेश पर रोक लगा दिया है। इस संदर्भ में एमएएच इंटर कालेज के प्रिंसिपल मोहम्मद खालिद आमिर ने बताया कि हमारे कालेज को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तीन वर्ष के लिए डिवार करने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया। याचिका पर दो पक्ष से बहस सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल डिवार के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश दिया। उन्होने बताया कि हमारा एमएएच इंटर कालेज जनपद का प्रतिष्ठित विद्यालय है जिसमे लगभग तीन हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। न्यायालय के आदेश के क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है। विद्यालय के प्रबंधक वारिस हसन खान ने इसे न्याय की जीत बताया। जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक तथा क्षेत्रीय सचिव वाराणसी को प्रकरण के निस्तारण में सहयोग के लिए आभार जताया।
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