गाजीपुर। चर्चित होटल व्यवसायी विनित राय हत्याकांड में हाईकोर्ट ने आरोपी सौरभ तिवारी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने पूर्वांचल न्यूज डाट काम को बताया कि होटल व्यवासायी विनित राय हत्याकांड में यह पहली जमानत मिली है। उन्होने बताया कि सौरभ तिवारी के तरफ से जस्टिस समीर जैन के कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की गयी थी। जस्टिस समीर जैन ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी सौरभ तिवारी को जमानत दे दी। ज्ञातव्य है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बिंदू होटल के मालिक के पुत्र की अपराधियों ने होटल पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसपर कोतवाली पुलिस ने गैंगेस्टर शंकर पांडेय, कमलेश बिंद सहित चार लोगों पर एक लाख क इनाम घोषित किया था। जिसमे पुलिस ने कमलेश बिंद क एनकाउंटर कर दिया और सोनू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान अन्य आरोपी सौरभ तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जनपद न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
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