Breaking News

गाजीपुर: पाक्‍सो के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया डेढ लाख का जुर्माना

गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सों रामअवतार प्रसाद ने गुरूवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख पचास हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय व सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 4 मई 2018 को अभियुक्त शमशाद जो कबूतरबाजी का कार्य करता था और निःसंतान दम्पत्तियों का इलाज झाड़फूक के नाम पर करता रहा और कईयो के साथ कुकृत्य कर चुका था। अपनी भांजी को झाझफूक के बहाने बहला फुसलाकर भगा ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाया पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना भांवरकोल मे मुकदमा पंजीकृत हुआ और आरोप पत्र न्यायालय मं प्रेषित हुआ जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह परीक्षित कराये गये। गवाहो ने घटना का समर्थन किया, जिसके आधार पर न्यायाधीश रामअवतार ने 5/6 पाक्शो एक्ट मे आराजीवन कारावास व एक लाख रूपये का अर्थ दण्ड तथा 363 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा 366 आईपीसी मे 7 वर्ष का करावास व 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अभियुक्त शमशाद को आजीवन कारावास के साथ साथ ढेड़ लाख रूपये के दण्ड से दण्डित किया और पीड़िता को 75 प्रतिशत की धनराशि अदा करने का आदेश पारित किया। आजीवन कारावास का अभिप्राय व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा।

Image 1 Image 2

Check Also

गाजीपुर: एवरग्रीन, सनसाइन सहित 12 विद्यालयो के 24 वाहनो का एआरटीओ ने किया चालान

गाजीपुर। परिवहन आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ, जिलाधिकारी गाजीपुर व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देश के क्रम …